CBI को संदेह RG Kar पूर्व प्रिंसिपल ने पॉलीग्राफ टेस्ट में की गुमराह करने की कोशिश, नार्को टेस्ट की मांग
By: Rajesh Bhagtani Mon, 16 Sept 2024 3:16:16
कोलकाता। कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चल रही जांच में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका के बारे में गंभीर चिंता जताई है, संदेह है कि उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट को धोखा देने की कोशिश की थी। सीबीआई के रिमांड नोट के अनुसार, मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल थे, जिनमें घोष के जवाब केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा तैयार पॉलीग्राफ परिणामों के आधार पर "भ्रामक" पाए गए। इसे ध्यान में रखते हुए, जांच एजेंसी अब अधिक सत्य जानकारी जुटाने के लिए घोष पर नार्को टेस्ट कराने का इरादा रखती है।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष एक दूसरे वर्ष की महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में जांच के घेरे में हैं। सीबीआई पहले ही घोष सहित दस व्यक्तियों पर पॉलीग्राफ परीक्षण कर चुकी है, लेकिन घोष के जवाबों में असंगतता ने एजेंसी को मामले में उनकी भूमिका पर संदेहास्पद बना दिया है।
रिमांड नोट में दावा किया गया है कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद घोष तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचे और न ही कोई औपचारिक कार्रवाई की। इसके बजाय, बाद में उप-प्रधानाचार्य (चिकित्सा अधीक्षक) डॉ. सुमित रॉय तापदार के माध्यम से एक अस्पष्ट शिकायत दर्ज कराई गई। रिमांड नोट के अनुसार ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को सौंपी गई शिकायत में अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि छात्रा का शव सुबह 9:45 बजे (10 अगस्त) चेस्ट सेमिनार रूम में मिला था, लेकिन इसमें हत्या या यौन उत्पीड़न की संभावना का कोई संदर्भ नहीं था, हालांकि शरीर पर बाहरी चोटें गड़बड़ी का संकेत दे रही थीं।
सीबीआई ने बताया कि घोष की देरी और अस्पष्ट कार्रवाई ने जांच को और जटिल बना दिया है। इसने यह भी उल्लेख किया कि घोष और अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर आत्महत्या के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जबकि इसके विपरीत स्पष्ट सबूत मौजूद थे। पीड़ित के शरीर पर बाहरी चोटें दिखाई दे रही थीं, जिससे संकेत मिलता है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं था, फिर भी अस्पताल की शिकायत में हत्या या बलात्कार की संभावना का उल्लेख नहीं किया गया।
गौरतलब है कि 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में, कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।