
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि “हम आज दूसरे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यहां उपस्थित हैं।”
उन्होंने बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि पहले चरण को सफल बनाने में जनता का बड़ा योगदान रहा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है।
किन राज्यों में होगा SIR?
ज्ञानेश कुमार ने बताया कि दूसरा चरण 12 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। इन राज्यों में मतदाता सूची को आज आधी रात से फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद, प्रत्येक मतदाता को एक स्पेशल एन्यूमरेशन फॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिसमें पहले से उपलब्ध जानकारी के साथ आवश्यक संशोधन या नई जानकारी भरनी होगी।

फॉर्म कैसे भरें?
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के अद्यतन और सुधार के लिए तीन अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं:
फॉर्म 6: नए मतदाता इस फॉर्म के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।
फॉर्म 7: जिनका नाम पहले से सूची में है लेकिन हटवाना चाहते हैं, वे इस फॉर्म का उपयोग करें।
फॉर्म 8: यदि मतदान कार्ड में कोई त्रुटि है या जानकारी अपडेट करनी है, तो यह फॉर्म भरना होगा।
ये सभी फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध हैं। मतदाता इन्हें राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
SIR प्रक्रिया में पहचान और पते के प्रमाण के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज स्वीकार किए गए हैं। मतदाता इनमें से किसी एक या अधिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- किसी सरकारी संस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate)
- पासपोर्ट
- शैक्षणिक प्रमाणपत्र (Educational Certificate)
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र (Permanent Residence Certificate)
- फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट (Forest Right Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- एनआरसी दस्तावेज (NRC Documents)
- राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर (Family Register)
- जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र (Land/House Allotment Certificate)
- सरकारी योजना या रेशन कार्ड से संबंधित पहचान पत्र

अंतिम चरण और सत्यापन प्रक्रिया
फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) या चुनाव अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन (Verification) किया जाएगा। यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं, तो मतदाता का नाम या अपडेट जानकारी अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दी जाएगी।














