जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान-शिल्पा के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द
सुपरस्टार सलमान खान और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को आज गुरुवार (21 नवंबर) को राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना मंजूरी और जांच के एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। बता दें यह मामला साल 2013 में सलमान और शिल्पा के एक इंटरव्यू का है।
याचिकाकर्ता ने एक टीवी इंटरव्यू में सलमान और शिल्पा की ओर से ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि इस शब्द से वाल्मीकि समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साल 2017 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिल्पा ने इस मामले में उसी साल माफी मांग ली थी। शिल्पा ने कहा था कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं माफी मांगती हूं। मुझे ऐसे देश से होने पर गर्व है जहां अलग-अलग जातियां और धर्म हैं। मैं उनमें से प्रत्येक का सम्मान करती हूं।
आज याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि कानून की यह स्थापित धारणा है कि जब तक एफआईआर में देरी का कारण नहीं बताया जाता, तब तक यह अपने आप में घातक है। वहीं हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि बिना मंजूरी और जांच के एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने 3 साल से अधिक की देरी से दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें असाधारण देरी से आरोपों की सच्चाई पर गंभीर संदेह होता है और यह अक्सर बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का नतीजा होती है, जिससे मामले की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है।













