शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका, याचिका खारिज

नई दिल्ली। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लगा है। न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच में टीएमसी सांसद को अंतरिम राहत देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।

इस मामले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी CBI और ED पूछताछ करना चाहती है। पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन उन्हें यहां से भी झटका मिला है। पिछले महीने ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया था कि वह अपनी चल रही जांच के संबंध में 31 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगी।

शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, वह जांच को बाधित नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि, ED की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही है। ED अपनी जांच जारी रख सकती है, उसके पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है।

19 जून को बुलाया था ईडी ने

इससे पहले ED ने तृणमूल कांग्रेस के प्रभावी नेता अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालय नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए 13 जून को जांच दल के अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा था। वही 20 मई को सीबीआई ने इसी मामले की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि 13 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया था, उन्होंने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की थी।

SC ने रखा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ में राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने बनर्जी को झटका देते हुए पूछताछ जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। जैसे ही उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसके 24 घंटे के भीतर ही ED ने बनर्जी को समन भेज दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है।

क्या है मामला?

CBI और ED पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं में अभिषेक बनर्जी की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं। भर्ती घोटाला 2016 में बंगाल की शैक्षिक प्रणाली में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है।