राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी 1 महीने की पैरोल पर जेल से निकली

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही दोषी नलिनी श्रीहरन एक महीने की पैरोल पर आज जेल से बाहर निकली। नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की शादी के इंतजाम के लिए छह महीने की पैरोल चाहती थी। इस मामले की पैरवी खुद नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से की थी। पैरोल को लेकर नलिनी ने अपनी दलील में कहा था कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसे पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं मिली है। गौरतलब है कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में बंद है। बेटी की शादी के लिए उसने मद्रास उच्च न्यायालय से पैरोल मांगी थी। अदालत ने उसकी पैरोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था।

नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, एजी पेरारिवलन, टी सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं।

चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। घटना के बाद पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद इन सभी के खिलाफ कोर्ट में सुवाई चली और सभी सातों दोषी करार दिए गए।