जैसलमेर: दूसरा विवाह न करने पर महिला की नाक और जीभ काटी, 12 आरोपियों को 10-10 साल की सजा

जैसलमेर जिले के पोकरण के एडीजे कोर्ट ने महिला की नाक-जीभ काटने के मामले में 4 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया। 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल की सजा और 14-14 हजार रुपए का आर्थिक दंड सुनाया गया।

यह घटना 17 नवंबर 2020 की है। सांकड़ा निवासी बशीर खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी बहन गुड्‌डी की शादी 2014 में कोजे खान से हुई थी। पति की मौत के बाद ससुराल वाले महिला पर दूसरी शादी का दबाव बना रहे थे, और महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी परिवारवालों ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

ससुराल की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अपने घर लौट आई थी। 17 नवंबर 2020 को आरोपियों ने सांकड़ा में महिला पर हमला किया और उसकी नाक और जीभ काट दी। आरोपियों में उसके ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदार शामिल थे, जिन्हें अब दोषी ठहराया गया है।
ये हैं आरोपी आरोपी

जानू खान पुत्र दीनू खान (काका ससुर), नवाब खान पुत्र दीनू खान (काका ससुर), अनवर खान पुत्र जानू खान (देवर), दुल्ले खान पुत्र हासम खान (देवर), इकबाल खान पुत्र हासम खान (देवर), फारुख खान पुत्र आंबे खान (देवर), लद्दू खान पुत्र जानू खान (देवर), नेमतें खान पुत्र दीनू खान (काका ससुर), मनु खान पुत्र जानू खान (देवर), हाशम खान पुत्र दीनू खान (ससुर), सलीम खान पुत्र जानू खान (देवर) और आंबे खान पुत्र दीनू खान (काका ससुर) को कोर्ट ने दोषी माना है।