जयपुर नगर निगम: मालवीय नगर के बाद मुरलीपुरा जोन एरिया में वसूला जाएगा कचरा यूजर चार्ज

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मालवीय नगर जोन के बाद अब मुरलीपुरा जोन एरिया में कचरा कलेक्शन पर लोगों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। ये यूजर चार्ज नवंबर 2022 से प्रभावी होगा। यानी वसूली की गणना नवंबर माह से होगी। 51 से लेकर 300 वर्गगज तक जमीन पर बने मकान और सभी साइज के फ्लैट्स वालों से ये शुल्क 80 रुपए प्रतिमाह की दर से वसूला जाएगा। जबकि 50 गज या उससे छोटी जमीन पर बने मकानों से ये शुल्क 20 रुपए लिया जाएगा।

मुरलीपुरा जोन उपायुक्त से जारी आदेश के मुताबिक 300 वर्गगज से बड़े मकान पर 150 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। इसी तरह कॉमर्शियल प्रोपर्टी से मिनिमम शुल्क 250 रुपए होगा। इधर गेस्ट हाउस, होस्टल, रेस्टोरेंट्स, 3 सितारा होटलों से ये शुल्क 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक निर्धारित किया गया है।

1.04 लाख हाउस होल्ड

मुरलीपुरा जोन एरिया में वर्तमान में आवासीय और कॉमर्शियल प्रोपर्टी मिलाकर करीब 1 लाख 4 हजार है। इनके यहां कंपनी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड लगाए हैं। इन कार्ड में एंट्री करके ही शुल्क की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी हाउस होल्ड यानी घर से कचरा नहीं उठता है तो प्रतिघर प्रतिदिन 5 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

10 माह का देना होगा चार्ज

मुरलीपुरा जोन उपायुक्त करणी सिंह ने बताया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का जो कंपनी काम कर रही है। उससे एग्रीमेंट है कि कलेक्शन नंवबर 2022 से वसूलना है। इसलिए अब जो भी हाउस होल्ड कचरा कलेक्शन का भुगतान करेगा उसे नवंबर 2022 से देना होगा यानी 10 माह का चार्ज एकसाथ देना होगा।