अब 31 अगस्त 2019 तक फाइल कर सकेंगे आईटीआर, नहीं लगेगा जुर्माना

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2019 कर दी है। जिसके बाद अब लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब करदाता को एक अगस्त से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए है।

समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। 31 अगस्त 2019 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं एक जनवरी से 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।