पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे चुनाव, देश को मिलेगी स्थिर सरकार, खत्म होगी राजनीतिक उथल-पुथल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले एक साल से ज़्यादा समय से राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। देश में स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान की पीएम पद से छुट्टी होने के साथ ही देश में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई थी। इमरान को पाकिस्तान के पीएम पद से हटाया गया था और कुछ समय बाद शहबाज़ शरीफ को नया पीएम बनाया गया। पर फिर भी फायदा नहीं हुआ। सभी एक्सपर्ट्स पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का एक ही समाधान मानते हैं और वो है चुनाव। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में चुनाव की तारीख की अटकलें लग रही हैं पर आज आख़िरकार चुनाव आयोग ने देश में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में अगले साल 11 फरवरी को चुनाव होंगे।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने गुरुवार को देश के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुप्रतीक्षित आम चुनाव अगले साल 11 फरवरी को होंगे। यह आगामी चुनावों के समय के संबंध में विवाद का परिणाम है। पाकिस्तान में कानून है कि नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन निकाय के वकील सजील स्वाति ने आज खुलासा किया कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह खुलासा एक सुनवाई के दौरान हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), मुनीर अहमद और इबाद-उर-रहमान सहित विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदालत ने पहले ECP और संघीय सरकार दोनों को 90 दिनों के भीतर चुनाव की समय-सीमा पर अपना इनपुट देने के लिए नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) काजी फैज ईसा ने इस बात पर जोर दिया कि हर कोई चुनाव चाहता है। सुनवाई के दौरान PTI के वकील अली जफर ने दलील दी कि चुनाव 90 दिन की अवधि के भीतर होने चाहिए। हालंकि, CJP ईसा ने कहा कि यह अनुरोध अप्रभावी हो गया है। जफर ने दलील दी कि चुनाव कराने में देरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

PTI द्वारा चुने गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शुरू में 6 नवंबर तक चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कानून और न्याय मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि ECP के पास है। देश की शीर्ष अदालत के सामने अब इस विवाद को सुलझाने, चुनाव की तारीख तय करने में राष्ट्रपति और ECP की भूमिका पर विचार करने का काम है।

पाकिस्तान को मिलेगी स्थायी सरकार

चुनाव के बाद पाकिस्तान को फिर से स्थायी सरकार मिलेगी। इमरान की पीएम पद से छुट्टी होने के बाद से देश की सरकार का स्थायित्व जैसे खत्म सा हो गया था, पर स्थिरता के लौटने से पाकिस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल भी शांत होगी।

पहले 28 जनवरी की थी अटकलें

11 फरवरी का ऐलान होने से पहले पाकिस्तान में जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने की चर्चा थी। हालांकि किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, पर 28 जनवरी को पाकिस्तान के चुनाव होने किए अटकलें लगाईं जा रही थी। पर आज पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव की आधिकारिक तारीख 11 फरवरी का ऐलान करते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया।