ई-कॉमर्स कंपनियों को केंद्र का आदेश, स्वास्थ्य पेय के रूप में बोर्नविटा को हटाएं

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से अपनी साइट और प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा समेत सभी पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक' की श्रेणी से हटाने को कहा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियम और विनियम स्वास्थ्य पेय को एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।

FSSAI ने 2 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

इन खाद्य उत्पादों में डेयरी आधारित पेय मिश्रण, अनाज आधारित पेय मिश्रण, माल्ट आधारित पेय - के साथ मालिकाना भोजन के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर 'स्वास्थ्य पेय' या 'एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी के तहत बेचा जा रहा था।

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि 'स्वास्थ्य पेय' शब्द एफएसएस अधिनियम 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं हैं। इसलिए, FSSAI ने मौजूदा कानून के तहत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक/एनर्जी ड्रिंक' की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखकर इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें।

बयान में आगे कहा गया है कि सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।