GST - 1 अप्रैल से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल : अरुण जेटली

जीएसटी परिषद ने शनिवार को हुई अपनी बैठक में रिटर्न दर्ज करने की मौजूदा जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को तीन माह यानि जून तक के लिये बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिये इलेक्ट्रानिक- वे बिल यानी ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था जीएसटीआर-3 बी को ही तीन माह के लिये बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही निर्यातकों को दी गई कर छूट को भी छह माह यानी सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है।

एक जून तक सभी राज्यों में लागू होगा

काउंसिल में फैसला लिया गया है कि ई-वे बिल को 1 अप्रैल से फिलहाल चार राज्यों में लागू किया जाएगा। यह 4 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। ई-वे बिल चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा। यानि पहले 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में लागू होगा। एक जून तक सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद आज की बैठक में जीएसटी के सरल फार्म के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। परिषद ने इस संबंध में बिहार के उप- मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति को एक पन्ने का फार्म तैयार करने को कहा है जो कि सरल हो और कर चोरी से निजात दिलाने वाला हो।