पाली : ढाई साल पुराने मामले में दुष्कर्मियों को मिली अंतिम सांस तक कारावास की सजा

By: Ankur Fri, 29 Jan 2021 6:42:51

पाली : ढाई साल पुराने मामले में दुष्कर्मियों को मिली अंतिम सांस तक कारावास की सजा

पाली में पाेक्साे काेर्ट संख्या 3 के विशिष्ठ न्यायाधीश बरकत अली ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दाेनाें आराेपियाें काे अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व पाेक्साे एक्ट मेें दाेषी करार दिया है। काेर्ट ने दाेनाें मुजरिमाें काे अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दाेनाें काे 72 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर 3 वर्ष का कठाेर कारावास अतिरक्त भुगतना पड़ेगा। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ठ लाेक अभियाेजक खीमाराम पटेल ने पैरवी करते हुए दाेनाें गुनाहगाराें काे कड़ी सजा दिलाने की गुहार अदालत में की।

अभियाेजन के अनुसार गत 11 सिंतबर, 2018 की शाम काे रास थाना इलाके के एक गांव की नाबालिग लड़की खेत से अपने घर लाैट रही थी। इस दाैरान माेहराई सरहद में लाम्बड़िया निवासी विजयराज उर्फ बिंजाराम चाैकीदार पुत्र बगदुराम व रुप नगर निवासी नाैरतराम पुत्र गाेगाराम चाैकीदार पीड़िता काे अेली देख कर जबरदस्ती उठा कर खेत में ले गए।

जहां आराेपियाें ने उसके साथ गैंगरेप किया और घटना के बारे में किसी काे बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का आराेप था कि इस संबंध में रास थाने में रिपाेर्ट दी, लेकिन पुलिस ने काेई कार्रवाई नहीं की। एसपी के आदेश पर रास थाना पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पाेक्साे एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आराेपी विजयराज चाैकीदार व नाैरतराम काे गिरफ्तार कर काेर्ट में चालान पेश किया। पाेक्साे एक्ट काेर्ट संख्या तीन के जज बरकतअली ने मामले में दाेनाें पक्षाें की ओर से दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए दाेनाें आराेपियाें काे मुजरिम करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल का कारावास की सजा सुनाई।

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