राहत या सजा? नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े 30 साल पुराने रोडरेज केस में कल होगा फैसला

By: Priyanka Maheshwari Mon, 14 May 2018 11:26:36

राहत या सजा? नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े 30 साल पुराने रोडरेज केस में कल होगा फैसला

नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े 30 साल पुराने रोडरेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपने फैसला सुनाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक साथी रुपिंदर सिंह संधू पर सड़़क पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप है, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। नवजोत सिंह और रुपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के आदेश को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को इनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज चेलेमेश्वर और संजय किशन कौल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिद्धू की राजनीतिक भविष्य तय करेगा।

हाथापाई में गुरनाम सिंह की मौत


- मामला साल 1998 का है। सिद्धू का पटियाला में कार से जाते समय गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई।

- इसके बाद पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया।

- इसके बाद निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए साल 1999 में बरी कर दिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया।

- साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

- सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।

गौर करने वाली बात यह है कि जिस सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री है, वही पंजाब सरकार उनके खिलाफ केस लड़ रही है। 12 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सिद्धू को उस वक्त करारा झटका लगा था, जब राज्य सरकार ने पूर्व क्रिकेटर को रोडरेज की घटना में दोषी बताया था।

नवजोत सिंह सिद्धू ने याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही कहा था कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला है। इस पर पंजाब सरकार ने उन्हें दोषी बताते हुए कहा था कि उन्हें फंसाया नहीं जा रहा है।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com