ओडिशा : ट्रक में रखकर ले जा रहा था JCB, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 86,500 रुपये का चालान

By: Pinki Mon, 09 Sept 2019 08:35:52

ओडिशा : ट्रक में रखकर ले जा रहा था JCB, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 86,500 रुपये का चालान

देश में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद वाहन चालकों की मुसीबत हो गई है। इससे यातायात नियमों के लिए प्रति लापरवाही भारी पड़ रही है। इस एक्ट के तहत देश में यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना (Penalty) लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ी रकम का जुर्माना सामने आया है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना साबित हो सकता है। ओडिशा के संबलपुर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद एक ट्रक ड्राइवर पर पिछले हफ्ते 86,500 रु. का जुर्माना लगा। ट्रक ड्राइवर अशोक जादव पर 3 सितंबर को जुर्माना लगाया गया था। लेकिन, शनिवार शाम को चालान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

संबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन बेहरा ने कहा कि जादव को अनधिकृत व्यक्ति से ड्राइव कराने के लिए 5000, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के लिए 5000, ओवरलोडिंग के लिए 56000, सीमा क्षेत्र से बड़ा सामान ले जाने के लिए 20000 रु. का जुर्माना लगाया था। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर NL01 G1470 है, जो नगालैंड का है। जुर्माने की रकम पहले 86,500 रुपये थी लेकिन ट्रक ड्राइवर के कुछ दस्तावेज पेश करने के बाद इसे 70 हजार रुपये पर तय कर दिया गया। ट्रक ओडिशा से छत्तीसगढ़ जा रहा था। रास्ते में संभलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) ने पकड़े जाने पर ट्रक ड्राइवर पर भारी जुर्माना लगा दिया। ट्रक नगालैंड स्थित एक कंपनी बीएलए इंफ्रास्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का है। ट्रक में जेसीबी मशीन थी।

बता दे, ओडिशा उन कुछ राज्यों में से एक है, जिन्होंने 1 सितंबर से संशोधित मोटर वाहन कानून लागू किया है। कानून के लागू होने के पहले चार दिनों में 88 लाख रु। से ज्यादा का संग्रह किया जा चुका है। पिछले हफ्ते भी भुवनेश्वर में एक ऑटो-रिक्शा चालक पर 47,500 रु. जुर्माना लगाया गया था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा समेत कई जरूरी दस्तावेज नहीं थे।

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अगर चप्‍पल या सैंडल पहनकर चलाया दोपहिया वाहन तो कटेगा चालान

अगर आप चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते है तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार पकड़े जाने पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।

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