महबूबा मुफ्ती की धमकी - अगर आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो भारत का जम्मू-कश्मीर से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा

By: Pinki Sun, 31 Mar 2019 10:28:42

महबूबा मुफ्ती की धमकी - अगर आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो भारत का जम्मू-कश्मीर से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbuba Mufti) ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को खत्म करती है, तो भारत का जम्मू-कश्मीर से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके साथ ही महबूबा ने कहा कि यदि अनुच्छेद 370 खत्म होता है, फिर नई स्थितियां उभरकर सामने आएंगी। महबूबा मुफ्ती का ये बयान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के आर्टिकल 35A को लेकर दिए गए कमेंट के बाद आया है। जेटली ने कहा कि आर्टिकल 35A एक संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण और जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में बाधक है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा, 'अगर आप आर्टिकल 370 का पुल तोड़ते हैं, तो आपको फिर से भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच रिश्ते पर बातचीत शुरू करनी होगी। वहां आपको एक नई स्थिति का सामना करना पड़ेगा... क्या एक मुस्लिम बहुल राज्य आपके साथ रहना चाहेगा? अगर आप आर्टिकल 370 को खत्म करते हैं, जम्मू-कश्मीर के साथ आपका संबंध भी खत्म हो जाएगा।'

बता दें कि महबूबा मुफ्ती समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद 35ए के साथ अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बयान देती रहती हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनुच्छेद 35ए पर हमला किया गया तो उन्हें नहीं पता कि कश्मीर के लोग तिरंगे के बजाय कौन सा झंडा उठा लेंगे।

क्या है आर्टिकल 35A?

- संविधान का अनुच्छेद 370 अस्‍थायी प्रबंध के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा देता है।

- संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य का अनुमोदन चाहिए।

- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

- भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। यहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। एक नागरिकता जम्मू-कश्मीर की और दूसरी भारत की होती है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।

- अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी है।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com