सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था 'चौकीदार चोर है', राहुल गांधी ने जताया खेद, कहा - चुनाव के आवेश में यह बयान दिया

By: Pinki Mon, 22 Apr 2019 12:45:02

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था 'चौकीदार चोर है', राहुल गांधी ने जताया खेद, कहा - चुनाव के आवेश में यह बयान दिया

'चौकीदार चोर है' वालें अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में खेद जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के आवेश में उन्होंने यह बयान दिया है। बता दे, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार किए जाने को 'चौकीदार चोर है' के रूप में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था, 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया और जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।'

बता दें कि 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया था। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा था कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। इसके बाद राहुल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है।

बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है। कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी और कोर्ट के सामने ऐसी टिप्पणी का कोई अवसर भी नहीं था क्योंकि उस वक्त सिर्फ दस्तावेज की स्वीकार्यता पर फैसला लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था और 23 अप्रैल को सुनवाई की बात कही थी। राफेल मामले में बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है। लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी पर टिप्पणी पर अवमानना की याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि वो द हिंदू में छपे रक्षा दस्तावेज पर विचार करेगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने आदेश में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये कोर्ट की अवमानना है।

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