कठुआ गैंगरेप : वह इकलौता आरोपी जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया

By: Pinki Mon, 10 June 2019 2:02:27

कठुआ गैंगरेप : वह इकलौता आरोपी जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया

कठुआ गैंगरेप एवं मर्डर केस में पठानकोट कोर्ट की विशेष अदालत ने कुल 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। जिस आरोपी को बरी किया गया है उसका नाम विशाल जंगोत्रा है। विशाल ने इस मामले में कोर्ट के सामने कहा था कि वो घटना के दिन वहां मौजूद ही नहीं था। अपनी बात को साबित करने के लिए विशाल ने अदालत में सबूत और गवाह भी पेश किए थे। उसी का फायदा उसे मिला है। आरोपी विशाल जंगोत्रा ने दावा किया था कि जिस दिन जम्मू के कठुआ में बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उस दिन वह मेरठ में एग्जाम दे रहा था। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना था कि जंगोत्रा मेरठ में 15 जनवरी को परीक्षा में देने नहीं गया था। आरोप-पत्र के मुताबिक घटना के दिन वह कठुआ के रासना गांव में मौजूद था।

हालांकि जब इस मामले में छानबीन शुरू की गई थी। तो विशाल पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने का शक भी था। जांच टीम को पता चला था कि मेरठ में एग्जाम अटेंडेंस रजिस्टर में विशाल के फर्जी हस्ताक्षर थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आरोपी ने मेरठ में जिस एग्जाम में शामिल होने का दावा किया है, वहां अटेंडेंस रजिस्टर में किए गए हस्ताक्षर आरोपी के हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे थे।

बाद में इस मामले में आरोपी विशाल के तीन दोस्तों को जम्मू में जांचकर्ताओं के समक्ष बुलाया गया था। जांचकर्ताओं ने यह भी शक था कि आरोपी जानबूझकर एटीएम गया था और अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कैमरे की तरफ देख रहा था।

बताते चलें कि पठानकोट कोर्ट की विशेष अदालत ने कुल 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया है। इस मामले में एक ग्राम प्रधान समेत आठ आरोपी थे, जबकि किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पठानकोट की अदालत ने पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस सामूहिक बलात्कार के मामले में मास्टर माइंड सांजी राम, आनंद दत्ता, प्रवेश कुमार, तिलक राज, दीपक, सुरेंद्र को दोषी करार दिया गया है।

इस पूरी घटना का मास्टर माइंड सांजी राम

इस पूरी घटना का मास्टर माइंड राजस्व विभाग का रिटायर्ड अधिकारी 62 वर्षीय सांजी राम है। जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसी ने यह पूरी साजिश रची थी। रासना गांव में मंदिर के सेवादार सांझी राम ने बकरवाल समुदाय को इलाके से हटाने के लिए मासूम से गैंगरेप की साजिश रची थी। इस घटना के मास्टरमाइंड सांझी राम समेत कुल आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

आरोपियों को सुनाई जा सकती हैं उम्रकैद और मौत की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले कठुआ के वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका था। इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com