सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया, इस बार बने पांच जोन

By: Pinki Sun, 17 May 2020 10:40:59

सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया, इस बार बने पांच जोन

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। यानी, कल सोमवार 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा चरण चलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी।

इस बार बने पांच जोन

अभी तक कोरोना वायरस को लेकर देश में सिर्फ तीन जोन ही बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं। बफर जोन को लेकर नियम अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी।कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच होगी।

रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार करेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। कंटेंनमेंट और बफर जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। वहीं, ग्रीन जोन में वो जिले आएंगे, जहां कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं होंगे। जबकि रेड जोन में वो इलाके आएंगे, जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार दो गुना तेजी से बढ़ रहे हैं।

क्या-क्या खुलेगा?

- यात्री वाहनों और बसों की अंतरराज्यीय सेवा, जिसमें शामिल राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति है को अनुमति दी जाएगी

- कंटेन्मेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी। रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी

- स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोड़कर बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय रहेगा, दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, ऐसे में 2 गज की दूरी रखना होगा बेहद जरुरी

- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी

- चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं

- हर तरह के सामान और कार्गो को अनुमति, खाली ट्रक भी चल सकेंगे

- 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए शादी समारोह को इजाजत

-अंतिम संस्कार के लिए, अधिकतम 20 लोगों को अनुमति

- रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे

क्या-क्या रहेंगे बंद

- सुरक्षा और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहेंगी, मेट्रो की सेवाएं भी बंद रहेंगी

- स्कूल और कॉलेज पहले की ही तरह बंद रहेंगे, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे

- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और अन्य सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे

- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा

- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं होगी

- वर्क फ्रॉम होम को जहां तक संभव हो जारी रखना चाहिए और कार्यालयों के हिसाब से काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए।

- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकल सकते है

अब तक देश में कोरोना वायरस के 95 हजार 639 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,025 लोगों की मौत हो गई है। उधर, दुनियाभर में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 46 लाख 56 हजार 650 से ज्यादा पहुंच चुका है, जिनमें से 3 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

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