अगर कट गया है आपका भी चालान तो घबराए नहीं, बचने का आपके पास हैं ये उपाय

By: Pinki Wed, 11 Sept 2019 4:23:32

अगर कट गया है आपका भी चालान तो घबराए नहीं, बचने का आपके पास हैं ये उपाय

नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से भारी मात्रा में चालान (Challan) भरने की खबरें सामने आ रही है। दरहसल, नया ट्रैफिक एक्ट (Traffic Act) लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसके चलते लोग थोड़ा सतर्क हुए है, तो काफी हद तक भ्रम की स्थिति भी है। इन सबके बीच आज हम आपको बताते है कि अगर आपका भी चालान कट गया और जुर्माने की राशि ज़्यादा है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पुलिस ने ग़लत चालान काटा है तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है।

सबसे पहले तो आप यह जान ले की आपको मौके पर चालान भरने की जरूरत नहीं है। आपको चालान की रकम कोर्ट में जा कर भरनी होगी। जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर आपको चालान भरना ही होगा, वह भी ज़रूरी नहीं है। कोर्ट जाने पर आपको ट्रैफिक पुलिस का एक रजिस्टर मिलेगा। जिसमें आपको चालान नंबर और गाड़ी नंबर के साथ दो विकल्प मिलेंगे, अपनी ग़लती कबूलने या फिर न कबुलने का। अगर आप ग़लती कबूल लेते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। अगर नहीं, तो फिर समरी ट्रायल चलेगा। जिसमें ट्रैफिक पुलिस को आपका गुनाह साबित करने के लिए गवाह पेश करना होगा। अगर सही गवाह की गवाही नहीं होती तो फिर आपको चालान नहीं भरना होगा।

ग़लती साबित होने पर भी नहीं भरना होगा पूरा जुर्माना

अगर आपकी ग़लती साबित भी हो जाती है, तो फिर आपकी ओर से कोर्ट से गुहार लगने पर और आगे ग़लती नहीं दोहराने की हिदायत के साथ कोर्ट आपका जुर्माना कम भी हो सकता है। अहम बात ये भी है कि अगर आप किसी वजह से ख़ुद कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं हैं तो भी मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 208 के मुताबिक, आप अपने वकील के जरिए भी चालान की राशि जमा करा सकते है।

मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 206 में ज़िक्र है कि किन दस्तावेजों के होने पर पुलिस आपकी गाड़ी ज़ब्त कर सकती है या नहीं। मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न होने पर, कर्मिशयल वाहन का परमिट न होने या फिर नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पुलिस आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रेडलाइट जंप की और पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर लेगी। खैर, गाड़ी जब्त होने की सूरत में आप ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी या फिर कोर्ट में असल दस्तावेज दिखाकर अपना वाहन वापस ले सकते हैं।

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