राजस्थान लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइंस / सैलून खोलने की मिली इजाजत, गुटखा-तंबाकू पर पूरी तरह बैन, स्कूल, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

By: Pinki Mon, 18 May 2020 9:57:56

राजस्थान लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइंस /  सैलून खोलने की मिली इजाजत, गुटखा-तंबाकू पर पूरी तरह बैन, स्कूल, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

लॉकडाउन 4.0 में हर राज्य रियायत दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी सोमवार शाम को लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी की। इसी क्रम में राजस्थान में सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। वहीं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों एकत्रित नहीं होंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में बस रिक्शा टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है। वहीं, शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। एसीएस होम राजीव स्वरूप में नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे ओपनिंग 1.0 के तौर पर देखना चाहिए। क्योकि अब चीजें शुरू की जाएंगी। साथ ही कुछ पाबंदी रहेंगी।

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क्या-क्या पाबंदी

- कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं सकेंगे

- रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है

- शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

- किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा

- ऑफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। जिससे सभी लोग 7 बजे से पहले घर पहुंच सकें

- साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी

- राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी

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कुछ शर्तो के साथ खुलेंगी ये गतिविधियां

- स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड आदि, लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए रहेंगे। यहां जनता की एंट्री और कैंटीन सब बंद रहेंगी

- मिठाई की दुकानों के साथ अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे। यहां सिर्फ रसोई खुलेगी। जिन्हे सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी

- सैलून ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं। इन्हे सख्त निर्देश है कि पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज और स्टेरेलाइज करेंगे

- शादी समारोह में एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है

-समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैनटेन करना आयोजक का दायित्व है। 50 से अधिक नहीं हो सकते। इसके उल्लंन में भारी जुर्माना लगाया जाएगा

रेड जोन

- आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50% कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे।

- इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ आ सकता है।

- बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है

- पार्क नहीं खुलेंगे

- ऑरेंज जोन में ऑफिसों में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। ऑरेंज जोन में इन्हे अनुमति रहेगी।

ऑरेंज जोन

- सभी ऑफिस में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है

- बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमति रहेगी

ग्रीन जोन

- सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्ते हैं वो लागू रहेंगी

इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन

- बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे, सभी लोग मास्क पहनेंगे, जिसने मास्क नहीं पहना उसे सामान नहीं दिया जाएगा, साथ ही समय-समय पर सभी सामान सैनीटाइस करना जरुरी होगा

- सभी कार्यस्थलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। अगर निर्देशों की पालना नहीं की गई तो उनको बंद कर दिया जाएा। कानूनी केस किया जाएगा

यात्रा

- एक जिले से दूसरे जिले में काम से जाने के लिए अनुमति है। जिसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।

- सभी जोन को देखते हुए बस सेवा भी फिर से चालू की जाएगी। गृह विभाग जिन रास्तों को अनुमत करेगा, उन पर बस सेवा शुरू की जाएगी।

- अब जो वाहन क्षमता है उसके हिसाब से व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। उससे ज्यादा यात्री होने पर कार्रवाई की जाएगी।

- राज्य से बाहर जाने के लिए 11 मई को लागू किए नियम ही जारी रहेंगे।

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राजस्थान में 5375 संक्रमित

राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें डुंगरपुर में 64, भीलवाड़ा और जयपुर में 22-22, उदयपुर में 15, बाड़मेर में 10, बीकानेर और भरतपुर में 6-6, दौसा में 5, सीकर, पाली और बांसवाड़ा में चार-चार, धौलपुर में तीन, कोटा, नागौर और राजसमंद में दो-दो, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में एक-एक संक्रमित मिले। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5375 पहुंच गई। वहीं, कोटा और नागौर में एक-एक मौत भी दर्ज की गई। इसके साथ ही राज्य में मौतों का कुल आंकड़ा 133 तक पहुंच गया है। इनमें जयपुर में 70 (जिनमें चार यूपी से), जोधपुर में 17, कोटा में 12, अजमेर में 5, नागौर में 4, बीकानेर, भरतपुर और पाली में तीन-तीन, करौली, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सीकर में दो-दो, जालौर, बांसवाड़ा, चूरू, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक में एक-एक की मौत हो चुकी है।

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