केजरीवाल सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें - दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

By: Pinki Mon, 18 May 2020 6:19:47

केजरीवाल सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें - दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

लॉकडाउन 4.0 (18 मई से लेकर 31 मई) को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में आगे बढ़ना है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 में बड़ी छूट का ऐलान किया है। सीएम ने कहा सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए। इसके साथ ही अब सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम खुल जाएंगे। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। सड़कों पर बस, ऑटो-रिक्शा चलने लगेंगी। बस में एक बार में केवल 20 लोग ही बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन केवल होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

सीएम ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे। किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है।

इन गतिविधियों के लिए मिली छूट

- सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, मार्केट खोलने को भी मंजूरी मिल गई
- ऑटो-रिक्शा, कैब, ई-रिक्शा चलाने की अनुमति। एक सवारी ही बैठ सकेंगे
- बस चलाने की अनुमति, एक बार में 20 सवारी ले जा सकेंगे, बस को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
- रेस्टोरेंट और बेकरी खोलने की अनुमति, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए

इन गतिविधियों पर 31 मई तक रोक जारी रहेगी

- शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी और स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी इस लॉकडाउन में बंद रहेंगे
- 10 साल से कम बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से निकलने पर पाबंदी और गर्भवती महिलाएं व अन्य बीमार लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं है
- होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।
- किसी तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी और सभी धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे
- मेट्रो ट्रेनें फिलहाल नहीं चलेंगी
- स्पा और सैलून बंद रहेंगे

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