एयर इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा - हमें देश की चिंता है; जाने क्या है माजरा?
By: Pinki Mon, 25 May 2020 1:56:01
विदेशों से भारतीयों को लाने में लगी एयर इंडिया (Air India) की उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज छुट्टी के बावजूद अर्जेंट सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है, आपको अपने लोगों की (जनता ) की सेहत की चिंता होनी चाहिए। हमे लोंगों की चिंता है।
बता दे, बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटिशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बाम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया अगर जरूरी समझते हैं तो नियमों छूट ले सकते हैं।
एयर इंडिया के पायलट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी
पायलट देवेन कनानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से आ रही उड़ानों में बीच की सीटें खाली नहीं रखी जा रहीं। ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के 23 मार्च के सर्कुलर का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को डीजीसीए के महानिदेशक को 'सोशल डिस्टेंसिंग' सर्कुलर का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए बीच की सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान खाली रखने की जरूरत थी।
आपको बता दे, कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किया था। इसके तहत एयर इंडिया (Air India) के विमानों से लोग वापस लाए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत अब तक 30 हजार लोग लौट चुके हैं।