सरकार का प्लान / लॉकडाउन में शर्तों के साथ मजदूरों की होगी आवाजाही

By: Pinki Sun, 19 Apr 2020 5:06:07

सरकार का प्लान / लॉकडाउन में शर्तों के साथ मजदूरों की होगी आवाजाही

कोरोना वायरस (Coronavirus in India) महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घरों से दूर दूसरे राज्यो में फंसे हुए हैं। बहुत सारे तो पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें सीमाओं पर रोककर क्वारंटीन में रख गया है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने इन मजदूरों के के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइन्स जारी की है। इसके अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने मंत्री समूह की बैठक के बाद इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो जहां है, वहीं रहे। राज्य सरकारें मजदूरों को उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से काम दें। प्रवासी मजदूरों का समूह राज्य के अंदर ही अपने कार्य स्थल पर जाना चाहे तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए, जिनमें बीमारी के लक्षण न हों उन्हें उनके कार्यस्थल ले जाया जाए।

सरकार ने ये फैसला किया है कि इन फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, एग्रिकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। 20 अप्रैल के बाद से संक्रमण जोन के बाहर तमाम काम करने की इजाजत मिल चुकी है, ऐसे में वहां काम करने वालों की जरूरत होगी, जो कमी ये प्रवासी मजदूर पूरी कर सकते हैं। इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ गाइडलाइन्स जारी की गई हैं।

- किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूर अभी जहां पर भी आश्रय में रह रहे हैं, उनका लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है और उनके स्किल्स की मैपिंग की जाएगी, ताकि उसके हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके

- अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम करने की जगह वापस लौटना चाहता है और वह उसी राज्य में किसी दूसरी जगह है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी और अगर वह स्वस्थ पाया जाता है तो उसे काम की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा

- यह ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी लेबर को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जहां वह रह रहा है, उससे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी

- बस से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही जिन बसों के जरिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों की गाइडलाइन्स के मुताबिक सैनिटाइज करना होगा

- स्थानीय अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना-पानी मुहैया कराएं

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वहीं इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर 15-16 अप्रैल को जारी अपनी गाइडलाइन में संशोधन भी किया है। इसमें कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियाें द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी इन कंपनियों से फिलहाल मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड गारमेंट जैसे गैर जरूरी सामान नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने 4 दिन पहले जारी गाइडलाइन में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से सभी सामानों की सप्लाई की छूट दे दी थी।

आपको बता दे, भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में 3 लाख 86 हजार 791 टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2331 लोग ठीक हुए हैं। 23 राज्यों के 43 जिले में 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है। इस महामारी के चलते अब तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में 3 लाख 86 हजार 791 टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2331 लोग ठीक हुए हैं। 23 राज्यों के 43 जिले में 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया है।

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