लॉकडाउन / जानिए 20 अप्रैल से किस-किस काम के लिए मिलेगी छूट
By: Pinki Sun, 19 Apr 2020 4:15:10
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश में लगे 21 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाकर 40 दिनों का कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी ऐलान किया गया था कि 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है। जिसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करी है। इस गाइडलाइन के अनुसार जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहां इन गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। हालाकि, यह गाइडलाइन सरकार ने पहले जारी कर दी थी लेकिन रिटेलर्स के विरोध को देखते हुए सरकर ने गाइडलाइन्स में आज फिर बदलाव कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी है, जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाली ऐक्टिविटीज में हेल्थकेयर, कृषि, हॉर्टिकल्टर, मछलीपालन और पशुपालन शामिल हैं। यहां याद रखें कि कोरोना वाले इलाकों में ये छूट नहीं होगी।
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लॉकडाउन में इन सर्विसेज और ऐक्टिविटीज को छूट
- स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें AYUSH सेवाएं फँक्शनल रहेंगी
- सभी तरह की कृषि, हॉर्टिकल्टर गतिविधियां की जा सकेंगी
- मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों (मरीन या इनलैंड) का संचालन किया जा सकेगा
- चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए 50 फीसदी वर्करों के साथ काम की इजाजत
- पशुपालन किया जा सकेगा
- वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा
- सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा
- पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट
- सामान की ढुलाई का काम चलता रहेगा
- मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत। लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा काम
- जरूरी सामान की सप्लाई को छूट
- कमर्शल व प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट
- इंडस्ट्रीज/औद्योगिक इकाइयां(सरकारी व निजी) को काम की इजाजत
- कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए जा सकेंगे
- मेडिकल व वेटिनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट वीइकल का इस्तामल किया जा सकेगा। इसके अलावा, जो लोग छूट प्राप्त कैटिगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाजत होगी
- केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे
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