लॉकडाउन 3.0 / जानिए ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में क्या पाबंदी और क्या रहेगी छूट

By: Pinki Sat, 02 May 2020 09:32:13

लॉकडाउन 3.0 / जानिए  ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में क्या पाबंदी और क्या रहेगी छूट

कोरोना (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए देश में लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown 3.0) के खत्म होने से 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि साथ ही बहुत सारे कामों की इजाजत दे दी है। इस दौरान रेड जोन में भी कंपनियां खुलेंगी, सिर्फ संक्रमण जोन में तमाम पाबंदियां रहेंगी। इतना ही नहीं, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। तो ऐसे में आइए जानते है कि इस बार लगे लॉकडाउन में क्या-क्या खुलेगा?

- लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी। तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। 17 मई तक मॉल, जिम और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। यह व्यवस्था सभी तीनों जोन में लागू रहेगी।

- रेड जोन वाले क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों के पास आरोग्य सेतु एप डाउनलोड हो। कंटेनमेंट जोन में एप के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी।

- रेड जोन में कोई टैक्सी नहीं चलेगी, लेकिन निजी कारें चल सकेंगी, जिसमें पीछे की सीट पर दो लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकेगी।

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- प्राइवेट ऑफिस जैसे आर्किटेक्ट, वकील और आईटी फर्म 33% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे।

- घर में काम करने वालों और स्थानीय वर्कर्स को भी सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। हालांकि, इसमें अगर राज्य चाहें तो अपने हिसाब से कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं।

- पान और शराब की दुकानें सही जोन (ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन) में खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। एक साथ दुकान पर 5 ग्राहक से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी।

- रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन कन्टेंमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी।

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी और सेल्फ इंप्लॉइड लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इजाजत रहेगी, हालांकि, सलून पर पाबंदी रहेगी।

- शहरी इलाकों में उद्योग, एसईजेड, ईओयू आदि कुछ पाबंदियों के साथ खुल सकेंगे।

- जरूरी चीजें बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें दवा, फार्मा कंपनियां, मेड डिवाइसेस, उनका कच्चा माल आदि के साथ-साथ जिन यूनिट्स को लगातार चलते रहना है, वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करती रहेंगी।

- शहरी इलाकों में उन जगहों पर निर्माण की इजाजत होगी, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो, साथ ही रीन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल सकेंगे।

- सभी सरकारी ऑफिस चलेंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दफ्तर में आएंगे, लेकिन बाकी स्टाफ समेत कुल संख्या 33% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल सकेंगी, जैसे मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंटें बनाने की यूनिट।

- ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, सिर्फ शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध रहेगा।

- आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।

- सभी एग्रिकल्चर, पशु पालन और प्लांटेशन एक्टिविटी चालू रहेगी।

- बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज और को-ऑपरेटिव सोसाएटी खुली रहेंगी। बच्चों के किंडर गार्डन, बुजुर्गों के रहने की जगह, विधवाओं के जगह और आंगनबाड़ी खुले रहेंगे।

- पब्लिक यूटिलिटी जैसे पानी, बिजली, टेलिकॉम, इंटरनेट, वेस्ट मैनेजमेंट, कूरियर और पोस्टल सेवाएं भी चलेंगी।

सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज और रेड) में ये चीजें रहेंगी बंद


- हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन

- स्कूल-कॉलेड, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर

- मॉल, सिनेमाहॉल और जिम, ताकि भीड़ न जुट सके।

- आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल

- धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी।

- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी

- 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के जरूरी काम के बिना बाहर जाने पर रोक रहेगी

रेड जोन में इन पर पूरा प्रतिबंध

- रेड जोन में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे।

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