'पद्मावत' : राजस्‍थान और मध्‍यप्रदेश की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

By: Priyanka Maheshwari Mon, 22 Jan 2018 1:52:38

'पद्मावत' : राजस्‍थान और मध्‍यप्रदेश की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर आदेश मे संशोधन करने की मांग की है। जिसकी सुनवाई कोर्ट कल यानि मंगलवार को करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में फिल्म ‘पद्मावत’ के संबंध आज याचिका दायर की थी और साथ ही पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव के अनुसार, “सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पुर्नविचार याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी।”

वही राज्य सरकारों ने मुख्यन्यायाधीश दीपक मिश्रा की कोर्ट मे मामले की मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।

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बता दें क‍ि न‍िर्माता-न‍िर्देशक संजय लीला भंसाली की फ‍िल्‍म पद्मावत 25 जनवरी को स‍िनेमाघरों में र‍िलीज होने जा रही है। इस फ‍िल्‍म की र‍िलीज रोकने के ल‍िए पूरे देशभर में करणी सेना और क्षत्र‍िय समाज व‍िरोध प्रदर्शन कर रहा है। जगह जगह न‍िर्माता संजय लीला भंसाली के पुतले फूंके जा रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म पद्मावत में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में ऐतिहासिक चरित्र रानी पद्मावती का गलत चित्रण किया है। हालांकि फिल्म निर्माताओं का दावा है कि उन्होंने फिल्म पद्मावत में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, जिससे राजपूत समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचे।

भंसाली की ये फ‍िल्‍म पहले 1 द‍िसंबर को पद्मावती के नाम से र‍िलीज होनी थी, लेक‍िन सेंसर बोर्ड से क्‍लीयरेंस न म‍िलने के बाद इसकी र‍िलीज टल गई थी। बाद में सेंसर बोर्ड ने इस फ‍िल्‍म का नाम पद्मावत करने और पांच मेजर कट के साथ र‍िलीज करने की संस्‍तुत‍ि दे दी थी। इसके बाद कई गुजरात, राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश और हर‍ियाणा राज्‍यों ने इस फ‍िल्‍म की स्‍क्रीन‍िंग को अपने यहां बैन कर द‍िया था। इस मामले में फ‍िल्‍मकार सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से फैसला फ‍िल्‍म के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकारों को फटकरा लगाते हुए फ‍िल्‍म को ब‍िना क‍िसी बैन के र‍िलीज करने के आदेश द‍िए हैं, लेक‍िन करणी सेना और कुछ संगठन अभी भी अपनी व‍िरोध कर रहे हैं।

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