गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर सिया की बाइक को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 भी जोड़ दी है, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। इससे पहले पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया था।
यह घटना 13 सितंबर की सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। सिया अपने कुछ अन्य बाइकर्स के साथ जा रही थीं। उनके बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में एक सफेद कार उनके पीछे आती और फिर उनकी मोटरसाइकिल से टकराती दिखाई देती है। टक्कर के बाद सिया बाइक समेत सड़क पर गिर गईं और मोटरसाइकिल कुछ दूरी तक घिसटती हुई गई। कार चालक मौके से चला गया।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। शुरुआती कार्रवाई में सेक्टर-56 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार और उसके चालक की पहचान के लिए जांच शुरू की और तीन टीमें तलाश में लगाई थीं। बाद में जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने का फैसला किया गया। पुलिस के मुताबिक, धारा 109 के तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार, जिस कार का इस्तेमाल घटना में हुआ वह एक सेना के जवान के नाम पर पंजीकृत थी। कार मालिक ने बताया था कि घटना से करीब दो दिन पहले उसके दोस्त कल्याण बैंसला ने कार ली थी। जांच में बैंसला का नाम आरोपी चालक के तौर पर सामने आया। पुलिस ने इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी और अब उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है।
सिया ने आरोपी के दावे पर उठाए सवाल
घटना के बाद कल्याण बैंसला ने मीडिया से बातचीत में जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने से इनकार किया था। उसका दावा था कि बाइकर्स बार-बार उसकी कार के आगे-पीछे आ रहे थे और टक्कर गलती से हुई। उसने यह भी कहा था कि वह नहीं जानता था कि जिस बाइक से टक्कर हुई, उसे महिला चला रही थी। उसके मुताबिक, हादसे के बाद वह इसलिए वहां से चला गया क्योंकि उसे डर था कि बाइकर्स उसके साथ मारपीट कर सकते हैं।
सिया ने आरोपी के इस पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उसे हादसे का अफसोस था तो वह मौके पर रुककर मदद क्यों नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि टक्कर के बाद उनकी जान जा सकती थी। सिया ने अपने वीडियो में आरोपी के उस दावे को भी खारिज किया कि वायरल वीडियो पूरी घटना नहीं दिखाता। उनके मुताबिक, उपलब्ध दो वीडियो घटना को समझने के लिए पर्याप्त हैं।
सिया की ओर से मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। उनके परिवार और वकील ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत और कार्रवाई की मांग की थी। परिवार की ओर से बताया गया कि घटना के बाद सिया को शरीर में दर्द और चोटों का सामना करना पड़ा।
आरोपी पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई
पुलिस की ओर से धारा 109 जोड़ना इस मामले में अहम कानूनी बदलाव है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और जांच से मिले तथ्यों के आधार पर यह धारा जोड़ी गई। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ेगी और घटना के पूरे क्रम, टक्कर की परिस्थितियों तथा दोनों पक्षों के बयानों की जांच की जाएगी।
मामले में सिया द्वारा लगाए गए जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप और आरोपी द्वारा इसे दुर्घटना बताए जाने वाले दोनों पक्ष जांच का हिस्सा हैं। अंतिम जिम्मेदारी और घटना की पूरी परिस्थितियां जांच तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होंगी।













