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Byju's के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-पीठ ने निर्देश दिया कि एनसीएलएटी के आदेश के स्थगन के अनुसार एक अलग एस्क्रो खाते में रखी गई निपटान राशि को लेनदारों की समिति के एस्क्रो खाते में जमा करना होगा।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 23 Oct 2024 2:05:03

Byju's के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान को स्वीकार करने के लिए एडटेक दिग्गज बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-पीठ ने निर्देश दिया कि एनसीएलएटी के आदेश पर रोक के अनुसरण में एक अलग एस्क्रो खाते में रखी गई निपटान राशि को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के एस्क्रो खाते में जमा करना होगा।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसने एनसीएलएटी के पहले के फैसले को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा, "एनसीएलएटी को डाकघर नहीं माना जा सकता जो आईआरपी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे निकासी आवेदनों पर मुहर लगा देगा... निकासी के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया गया था, प्रथम प्रतिवादी जो कि निगम देनदार का पूर्व निदेशक था, ने सीधे एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया था।"

"इन गंभीर विचलनों के बावजूद, एनसीएलएटी ने अभी भी समझौते को मंजूरी दे दी... निहित शक्तियों का प्रयोग कानूनी प्रक्रिया को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है और एनसीएलएटी को इसके बजाय सीओसी की संरचना पर रोक लगानी चाहिए थी। इस प्रकार, हम अपील को अनुमति देते हैं और एनसीएलएटी के फैसले को खारिज करते हैं।"

शीर्ष अदालत ने मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया और कहा कि न्यायाधिकरण ने दिवालियेपन की कार्यवाही बंद करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बुधवार का फैसला चार महीने से अधिक समय बाद आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को रोक दिया था और इसे "अनुचित" बताया था।



14 अगस्त को सुनवाई के दौरान, अदालत ने एनसीएलएटी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, साथ ही दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर बायजू और अन्य को नोटिस जारी किया था।

2 अगस्त को न्यायाधिकरण ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म को राहत प्रदान की थी, तथा बीसीसीआई के साथ इसके समझौते को मंजूरी देने के बाद इसके खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह आदेश बायजू के लिए राहत की बात थी, क्योंकि इसने प्रभावी रूप से इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन को कंपनी के वित्त और संचालन पर नियंत्रण वापस दे दिया था।

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