SC का केंद्र को आदेश: दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी; सिर्फ एक दिन देने से काम नहीं चलेगा

By: Pinki Fri, 07 May 2021 2:28:57

SC का केंद्र को आदेश: दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी; सिर्फ एक दिन देने से काम नहीं चलेगा

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) को सख्त आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी।

जस्टिस डी वाय चंद्रचूड की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी और 16 मीट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन में थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम 700 मीट्रिक टन कह रहे हैं तो इतनी ही ऑक्सीजन दीजिए। हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर न करें। अदालत की यह तल्खी इसलिए थी, क्योंकि उसने गुरुवार को ही केंद्र से साफ-साफ कह दिया था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी। इसके बावजूद दिल्ली सरकार की शिकायत आई कि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपको 700 MT ऑक्सीज़न रोज दिल्ली को देनी होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली 700 को सप्लाई करें, और यह केवल मेरे विचार नहीं है, यह बेंच का मानना है, हम क्रम में स्पष्ट करेंगे।'

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'कृपया हमें ऐसी स्थिति के लिए मजबूर न करें, जहां हमें सख्त होना पड़े।' जस्टिस शाह ने कहा, 'हमने कल भी साफ किया था आपको दिल्ली को 700 MT ऑक्सीज़न रोज़ सप्लाई करनी होगी, जब तक कि ऑक्सीज़न सप्लाई को लेकर अगला आदेश नहीं आता है।'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा कि ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है, ताकि हर राज्य की जरूरत पता की जा सके।

इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि बुधवार को 730 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली में सप्लाई की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 700 मीट्रिक टन के आदेश से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर तुरंत सुनवाई की इजाजत दी थी।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन की खरीद और दिल्ली सहित अन्य राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी करने वाले अधिकारियों से कल की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था।

कर्नाटक को भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी

कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मई) को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कोई शंका नजर नहीं आती और इसके खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई की कोई वजह भी नहीं दिख रही।

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