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RG Kar rape-murder case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की, पीड़ित परिजनों को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

यह मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 32 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ पिछले साल अगस्त में हुए भयानक बलात्कार और हत्या से जुड़ा है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 17 Mar 2025 1:07:59

RG Kar rape-murder case: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की याचिका खारिज की, पीड़ित परिजनों को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में एक नए घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता के माता-पिता द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से नए सिरे से जांच की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। यह मामला, जिसने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया है, कोलकाता स्थित चिकित्सा संस्थान के परिसर में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या से संबंधित है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, पीड़िता के माता-पिता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने इस चरण में नए सिरे से सीबीआई जांच के लिए कोई निर्देश जारी करने से परहेज किया, और आगे के विचार के लिए कानूनी प्रक्रिया को राज्य न्यायपालिका को वापस भेज दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व किया। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एजेंसी का पक्ष प्रस्तुत किया।

पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कोलकाता में रैलियां

इस महीने की शुरुआत में, पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में दो रैलियां आयोजित की गईं। जघन्य अपराध के सात महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में नागरिक समाज के एक वर्ग द्वारा आयोजित रैलियों में 1 मार्च को विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के वाहन से कथित तौर पर टकराने के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र के घायल होने की भी निंदा की गई।

दोनों रैलियां हाजरा क्रॉसिंग और एस्प्लेनेड से शुरू होकर रवींद्र सदन में एकत्रित हुईं। रैलियों में भाग लेने वालों ने मांग की कि पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल सभी लोगों को सीबीआई द्वारा न्याय के कटघरे में लाया जाए, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अपराध की जांच कर रही है।

पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद यहां सियालदह सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच जारी रखे हुए है। पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और मांग की है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में, 32 वर्षीय महिला का अर्ध-नग्न शव कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जाँच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया था।

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