न्यूज़क्लिक मामला: पोर्टल के HR ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत से मांगी अनुमति

By: Rajesh Bhagtani Mon, 25 Dec 2023 2:57:19

न्यूज़क्लिक मामला: पोर्टल के HR ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत से मांगी अनुमति

नई दिल्ली। न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे मिले थे।

चक्रवर्ती ने शनिवार (23 दिसंबर) को विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर मामले में माफी की मांग की और दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं, जो मामले की जांच कर रही है।

न्यायाधीश ने चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भेज दिया।

ज्ञातव्य है कि 1 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए मामले के सिलसिले में ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े कई पत्रकारों और कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी के बाद चक्रवर्ती और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया। इस महीने की शुरुआत में एक अदालत ने दोनों आरोपियों को 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले फंडिंग के स्रोतों की जांच के लिए फर्म के परिसरों पर छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर तलाशी जारी रखी।

अगस्त में, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यूज़क्लिक को एक अमेरिकी करोड़पति, नेविल रॉय सिंघम से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली, जिस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की प्रचार शाखा के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप था।

एफआईआर के अनुसार, न्यूज़क्लिक को बड़ी मात्रा में धन "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

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