दक्षिण अफ्रीकन वैरियंट ने डराया, महाराष्ट्र सरकार ने लगाया नया प्रतिबंध, जारी की गाइडलाइन

By: Pinki Sat, 27 Nov 2021 5:34:44

दक्षिण अफ्रीकन वैरियंट ने डराया, महाराष्ट्र सरकार ने लगाया नया प्रतिबंध, जारी की गाइडलाइन

दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोरोना के नए वैरियंट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में नया प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को फ्रेस गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा घरेलू यात्री या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति, टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग अगर किसी कवर्ड क्षेत्र यानी किसी सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वैक्शन हॉल इत्यादि में होती है तो वहां सिर्फ 50% केपेसिटी को ही आने दिया जाए।
- खुले में आयोजित होने वाले समारोह में कुल कैपेसिटी के 25% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है।
- किसी भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, इवेंट्स या अन्य सोशल गैदरिंग में सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।

- किसी भी प्रोग्राम इवेंट और शो में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।
- इवेंट्स में शामिल होने वाले लोगों को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर वह कोविन सर्टिफिकेट को दिखा कर भी सोशल गैदरिंग में शामिल हो सकते हैं।
- सभी ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन्हीं लोगों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन की दोनों दोस्त ले रखी है।
- अगर कहीं पर भी 1000 से ज्यादा भीड़ लोगों की भीड़ जमा होती है तो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए और यह अथॉरिटी उसी इवेंट पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह सक्षम है।
- व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका से शहर में आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, 'मैं हर किसी से यह अनुरोध करती हूं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहने ताकि इस नई महामारी को रोका जा सके।'

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