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मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कानूनी तौर पर लडूंगा, कोई गलत काम नहीं किया: सिद्धारमैया

सिद्धारमैया का यह बयान कर्नाटक की एक विशेष अदालत द्वारा मुदा मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त को उनके खिलाफ जांच करने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद आया है, जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Thu, 26 Sep 2024 5:18:48

मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कानूनी तौर पर लडूंगा, कोई गलत काम नहीं किया: सिद्धारमैया

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात दोहराई। उनकी यह टिप्पणी एक दिन पहले एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त को मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का आदेश दिए जाने के बाद आई है, जिससे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।

उन्होंने पूछा, "क्या प्रधानमंत्री ने गोधरा दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था? (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) एचडी कुमारस्वामी, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। क्या वह इस्तीफा देंगे?"

सिद्धारमैया ने कहा, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं कानूनी तौर पर लडूंगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है।"

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्षी भाजपा ने आज कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी सिद्धारमैया के पद छोड़ने की संभावना से इनकार किया है।

बुधवार को अपने आदेश में विशेष अदालत ने लोकायुक्त को तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा और अधिकारियों को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।

एक दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा कि राज्यपाल "असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं", साथ ही कहा कि उनका आदेश "विवेकहीनता से ग्रस्त नहीं है"।

MUDA मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ तीन कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के बाद जुलाई में राज्यपाल ने अभियोजन की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी।

MUDA मामला उन आरोपों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य प्राधिकरण द्वारा "अधिग्रहित" की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था।

MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां प्राधिकरण ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था।

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