
देशभर में ज्वैलर्स को अपने गहनों की हाॅलमार्किंग करानी हैं जिसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। लेकिन अब केंद्र ने ज्वैलर्स काे राहत देते हुए ज्वैलरी के पुराने स्टॉक की हाॅलमार्किंग कराने की आखिरी तारीख काे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ डीजी बीआईएस की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। इंडिया ज्वेलर्स फोरम के अध्यक्ष राकेश कुमार के मुताबिक बैठक में अब बीआईएस नियमों से जुड़ा कोई आपराधिक कानून नहीं होगा।
हॉलमार्किंग के लिए अब सेंटर्स को एक-एक आभूषण भी स्वीकार करने होंंगे। तीन आभूषणों तक की हाॅलमार्किंग तुरंत करनी हाेगी। दस पीस तक के लॉट को बड़े लॉट रोक कर प्राथमिकता देते हुए पहले हॉलमार्क करना होगा। कोई रिटेलर या ज्वेलर अपने नाम की लेजर मुहर लगवा सकता है। इसके लिए हाॅलमार्किंग सेंटर प्रति पीस 5 रुपए लेेगा। लोकल एसोसिएशन को भी सब्सिडी देकर हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की इजाजत दे दी गई है।














