कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को अपनी जमानती याचिका पर सुनवाई के दौरान रान्या ने यह कबूल किया कि उसने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कोर्ट में क्या कहा?
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की वकील मधु राव ने कोर्ट में यह बयान दिया कि रान्या राव ने सोने की खरीदारी में हवाला के पैसे का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले को और गंभीरता से लिया और इस संबंध में DRI ने धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया। यह नोटिस न्यायिक जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया है, और मामले में वित्तीय अनियमितताओं और संभावित कानूनी उल्लंघनों का पता लगाया जाएगा।
अदालत ने रान्या राव की जमानत का आदेश सुरक्षित रखा
जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किस स्तर तक हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। यदि मामले में और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रान्या राव की जमानत याचिका पर मंगलवार को बेंगलुरु के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत का आदेश सुरक्षित रख लिया है। रान्या राव की जमानत पर 27 मार्च को फैसला आ सकता है।
14 किलो सोने के साथ पकड़ी गई थीं रान्या
3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने (लगभग 12.56 करोड़ रुपये मूल्य) के साथ रान्या राव को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने उसके घर पर भी तलाशी ली, जहां 2.06 करोड़ रुपये मूल्य की गोल्ड ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे। पूछताछ में रान्या ने पुलिस को बताया कि वह 2023 से 2025 के बीच 52 बार दुबई गई थी।