महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।
सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, महंगाई भत्ते (डीए) को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित डीए का भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए बकाया राशि भी शामिल है।
डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार:
डीए वितरण के लिए मौजूदा प्रक्रियाएँ जारी रहेंगी।
संशोधित डीए के लिए व्यय संबंधित वेतन और भत्ता शीर्षों के तहत बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।
अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला जीवन-यापन लागत समायोजन भत्ता है, जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है और इसे वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में।