पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर होगा आरोप पत्र, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए निर्देश

By: Rajesh Bhagtani Fri, 30 Aug 2024 7:09:17

पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर होगा आरोप पत्र, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (30 अगस्त) 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।

विशेष सीबीआई जज राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जज ने कहा, "आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।"

एक गवाह ने पहले आरोप पत्र में कहा था कि टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है" कहकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद तीन लोग मारे गए।

अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिसमें गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल है। अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के साथ धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने मामले को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। टाइटलर को अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया गया है।

यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। 26 जुलाई 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को समन जारी किया।

1984 में पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर को समन जारी किया था। उन्हें 5 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने कहा, "मैंने पूरक आरोपपत्र, केस रिकॉर्ड, चश्मदीदों और अन्य गवाहों के बयानों का अध्ययन किया है। आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।"

टाइटलर को अदालत में पेश होने के बाद 5 अगस्त, 2023 को जमानत दे दी गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने एक बयान में उल्लेख किया कि एजेंसी ने नवंबर 2005 में एक घटना पर तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को भीड़ ने आग लगा दी थी और सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों को 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास जलाकर मार दिया गया था।

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