दिल्ली आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत; CBI, ED से जवाब मांगा
By: Rajesh Bhagtani Tue, 16 July 2024 3:54:25
नई दिल्ली। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की नई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई के संबंध में उनसे विस्तृत जवाब मांगा।
पिछले सप्ताह मामले में न्यायमूर्ति संजीव कुमार के सुनवाई से अलग होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने एक नई पीठ गठित की थी, जिसने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित की थी, तथा न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेंगे।
पीठ ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विवेक जैन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस कोर्ट को उनके मुवक्किल को जमानत दे देनी चाहिए। जैन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "मैं 16 महीने से (तिहाड़ जेल में) बंद हूं। ट्रायल उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। यह एनडीपीएस केस जैसा नहीं है। ट्रायल कछुए की गति से चल रहा है। कोर्ट के इस आदेश में कहा गया है कि अगर सिसोदिया की कोई गलती नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं।"
आप नेता सिसोदिया ने पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दिल्ली आबकारी मामले में जमानत की मांग करते हुए पहले दायर की गई एक निस्तारित याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। सिसोदिया सीबीआई और ईडी से जुड़े दिल्ली आबकारी मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब रद्द कर दी गई दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 में सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था, और उन्हें मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया था।
सिसोदिया ने मई के पहले सप्ताह में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत खारिज करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिसोदिया वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
सिंघवी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एक साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं, क्योंकि उन्हें 26 फ़रवरी, 2023 को कई दौर की पूछताछ के बाद अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने अदालत से कहा, "वह मामले में निर्दोष हैं। दिल्ली शराब मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।"
सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने
जमानत मांगी थी। उनकी क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी गई है। अब तक, उन्हें मामले में अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है।
मार्च में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह (मनीष सिसोदिया) प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के “वास्तुकार” हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में उनके और उनके सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में “सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को अपने आदेश में मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए 30 अक्टूबर के अपने पहले के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।