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कोर्ट ने पुणे निवासी को किया रिहा, पुलिस को हिरासत आदेश में लापरवाही पर लगाई फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे निवासी महादेव देवकते के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आदेश में विरोधाभास और अस्पष्टता थी, जिससे आरोपी को समय पर अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 16 Apr 2025 2:50:51

कोर्ट ने पुणे निवासी को किया रिहा, पुलिस को हिरासत आदेश में लापरवाही पर लगाई फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के एक निवासी के खिलाफ जारी किए गए हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अस्पष्ट था और इससे आरोपी (डिटेनी) को समय रहते प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने के अधिकार पर असर पड़ा।

पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त ने 17 अप्रैल 2024 को आरोपी को आदतन अपराधी बताते हुए हिरासत में लेने का आदेश जारी किया था। आरोपी के पिता की ओर से अधिवक्ता सत्यव्रत जोशी ने अदालत को बताया कि डिटेनी को 23 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत आदेश में कई भ्रम की स्थिति मौजूद है।

डिटेनी पर 2019 से 2023 के बीच आठ आपराधिक मामले दर्ज थे और दो बार उसके खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की गई थी। इन तथ्यों का हवाला देकर पुलिस ने उसे खतरनाक अपराधी के रूप में दर्शाया और बताया कि पूर्व की कार्रवाई का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही, पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी "महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (MPDA) की धारा 2(b-1)" के तहत 'खतरनाक व्यक्ति' की परिभाषा में आता है।

MPDA की धारा 2(b-1) उन व्यक्तियों को खतरनाक मानती है, जो बार-बार संगीन या संगठित अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, खासकर हिंसक गतिविधियों में।

हालांकि, पुलिस ने उसी आदेश में यह भी कहा कि हिरासत आदेश देते समय उसने इन पुराने अपराधों पर भरोसा नहीं किया। न्यायमूर्ति सरंग वी कोतवाल और न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ ने कहा, “यह बयान आपस में विरोधाभासी है — एक ओर कहा गया है कि इन अपराधों पर भरोसा नहीं किया गया, जबकि दूसरी ओर इन्हीं अपराधों के आधार पर उसे खतरनाक व्यक्ति घोषित किया गया।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश के विभिन्न हिस्सों में पुराने मामलों को लेकर विरोधाभासी बातें लिखी गई हैं, जिससे स्पष्ट रूप से भ्रम पैदा हुआ और यह पुलिस की गैर-गंभीरता को दर्शाता है।

डिटेनी महादेव विष्णु देवकते के खिलाफ 2024 में आलंदी में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस ने दो गुप्त गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे, जिन्हें हिरासत का आधार बनाया गया।

कोर्ट ने MPDA अधिनियम की धारा 2(b-1) की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए कहा कि ‘खतरनाक व्यक्ति’ की पहचान करने में उस व्यक्ति के बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। “यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, और पुलिस ने इस पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया, बल्कि उलझन पैदा करने वाले विरोधाभासी रुख अपनाए,” पीठ ने कहा।

अंततः कोर्ट ने माना कि पुलिस की तरफ से की गई विचार की कमी ने आदेश को अस्पष्ट बना दिया, जिससे डिटेनी के शीघ्र और प्रभावी अपील करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

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