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कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामला रद्द करने से किया इनकार, गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आंशिक राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ पोक्सो केस को रद्द करने से इनकार करते हुए मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Fri, 07 Feb 2025 12:38:03

कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामला रद्द करने से किया इनकार, गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि मामले का संज्ञान लेने वाला आदेश समाप्त हो गया है, लेकिन अपराध, जांच और अंतिम रिपोर्ट बरकरार है। मामले को अब ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया है, जिससे सभी कानूनी दलीलें खुली रहेंगी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना, जिन्होंने पहले येदियुरप्पा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। यह मामला 14 मार्च, 2024 को एक महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वे मदद मांगने के लिए बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में उनके आवास पर गए थे। मां, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, ने भाजपा नेता पर पैसे का लालच देकर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

सुनवाई के दौरान, येदियुरप्पा के वकील ने आरोपों से इनकार करते हुए तर्क दिया कि मां और बेटी ने पहले भी एक पुराने मामले के संबंध में उनसे संपर्क किया था जिसमें लड़की का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। उनके वकील ने अदालत को बताया, "वह पिछले मामले के विवरण की जाँच कर रहे थे जिसमें पीड़िता का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था और जिसके लिए वह और उसकी माँ पहले भी मदद के लिए उनसे (येदियुरप्पा) संपर्क कर चुकी थीं।"

हालांकि, राज्य अभियोजन पक्ष ने इन दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि येदियुरप्पा के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है और नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप एक "जघन्य" अपराध है जिसके लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने पार्टी के रुख को दोहराया कि मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा, "हमने हमेशा कहा है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को खारिज कर दिया है। आइए निचली अदालत के आदेश का इंतजार करें।"

हाईकोर्ट के फैसले ने संज्ञान आदेश को रद्द करके येदियुरप्पा को राहत प्रदान की है, लेकिन मामला अभी भी जांच के दायरे में है और ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश ने येदियुरप्पा का प्रतिनिधित्व किया, जबकि विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार और अधिवक्ता एस बालन शिकायतकर्ता के परिवार की ओर से पेश हुए।

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