इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब 31 दिसंबर तक का मिला समय

By: Pinki Thu, 09 Sept 2021 10:20:43

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब 31 दिसंबर तक का मिला समय

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2021 तक ITR फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने गुरुवार को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सीबीडीटी के इस फैसले से करदाताओं को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिना किसी पेनाल्टी के 31 दिसंबर, 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर, 2021 तक थी।

वित्त मंत्री ने इंफोसिस को दिया है 15 सितंबर तक का समय

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में करदाताओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख की बीच मुलाकात हुई थी। वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री ने पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है।

ऐसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल?

- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक पोर्टल https://www।incometax.gov.in पर जाना होगा। ई-फाइलिंग पोर्टल में अपने पैन की डिटेल, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉग-इन करना होगा।
- इसके बाद e-File मेन्यू पर क्लिक करें और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करना है।
- इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन ऑटो पॉप्युलेटेड हो जाएगा, यहां Assessment Year को सलेक्ट करें, अब ITR form Number को सलेक्ट करना होगा अब आपको Filing Type को सलेक्ट करना है जिसमें Original/Revised Return सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद अब submission Mode को सलेक्ट करें जिसमें prepare and submit online को सलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद continue पर क्लिक करें। इतना करने के बाद पोर्टल पर दी गई गाइडलाइंस को पढ़े। ऑनलाइन ITR फॉर्म में जो भी फील्ड खाली हैं, उनमें अपनी जानकारी भर दें।
- इसके बाद फिर Taxes and Verification टैब पर जाएं और अपने हिसाब से वेरिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। Preview and submit बटन पर क्लिक करें, ITR में भरे गए डेटा को वेरिफाई करें। आखिरी में ITR को सबमिट कर दें।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com