बेअंत सिंह हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति से आग्रह, राजोआना की दया याचिका पर 2 सप्ताह में लें फैसला

By: Rajesh Bhagtani Mon, 18 Nov 2024 10:49:23

बेअंत सिंह हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति से आग्रह, राजोआना की दया याचिका पर 2 सप्ताह में लें फैसला

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया कि वह 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर निर्णय लें।

राजोआना को करीब तीन दशक पहले हुई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हत्या में उसकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उसकी क्षमादान याचिका के लंबे समय से लंबित समाधान में तेजी लाने का प्रयास है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, "आज मामले को विशेष रूप से रखे जाने के बावजूद भारत संघ की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पीठ केवल इसी मामले के लिए बैठी थी।"

पीठ ने कहा, "पिछली तारीख को मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि केंद्र सरकार राष्ट्रपति कार्यालय से यह निर्देश ले सके कि दया याचिका पर कब तक निर्णय लिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहा है, हम भारत के राष्ट्रपति के सचिव को निर्देश देते हैं कि वह मामले को राष्ट्रपति के समक्ष रखें और उनसे अनुरोध करें कि वे आज से दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करें।"

मामले की सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। 25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था। पिछले साल 3 मई को शीर्ष अदालत ने उसकी मौत की सजा को माफ करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सक्षम प्राधिकारी उसकी दया याचिका पर विचार कर सकते हैं।

31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोग मारे गए थे। एक विशेष अदालत ने जुलाई 2007 में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी। राजोआना ने कहा है कि मार्च 2012 में उनकी ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दायर की थी।

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