अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सजा के साथ-साथ गाजीपुर उपचुनाव पर लगी रोक
By: Rajesh Bhagtani Thu, 14 Dec 2023 3:13:30
नई दिल्ली। माफिया मुख़्तार अंसारी के भाई और बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें मिली 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाई है बल्कि गाजीपुर सीट पर उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला?
अफजाल अंसारी को 2007 के एक मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया गया था। इसी साल 29 अप्रैल को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल अंसारी की जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये कहा है कि वो 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला दे।
अफजाल अंसारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की। पहले इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट को अगले साल जून तक फैसला सुनाने को कहा है। कोर्ट ने उपचुनाव पर भी रोक लगाई है। इससे साफ है कि अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।