गुजरात के 32 वर्षीय व्यक्ति को 8 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा
By: Rajesh Bhagtani Tue, 30 July 2024 10:00:08
गिर सोमनाथ। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने 32 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में मौत की सजा सुनाई है।
सोमवार को पारित आदेश में, कोडिनार शहर के विशेष न्यायाधीश एसआई भोरानिया ने आदेश दिया कि सोमाभाई सोलंकी को "तब तक गर्दन से लटका कर रखा जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए" और साथ ही उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।
अदालत ने इसे "दुर्लभतम में से दुर्लभतम मामला" माना, क्योंकि उसने पाया कि आरोपी ने बहुत क्रूर और हृदयहीन तरीके से अपराध किया है, इसलिए उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
यह जघन्य अपराध जून 2022 में गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के अंतर्गत एक गाँव में हुआ था। सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने बताया कि जिला पुलिस ने एक विशेष जाँच दल का गठन किया था, जिसने इस भयावह घटना के 25 दिन बाद सोलंकी को गिरफ़्तार किया।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विभिन्न धाराओं के तहत बलात्कार, नाबालिग लड़की की हत्या और उसके शव को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है।
वाला ने मीडियाकर्मियों से कहा, "अदालत के समक्ष कुल 55 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान पीड़िता के परिवार के सदस्यों, उसके पड़ोसियों, पुलिस और फोरेंसिक अधिकारियों से पूछताछ की।"
उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष को आरोपी को दोषी ठहराने और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद की।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया
कि नाबालिग लड़की के परिवार को गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना, 2019 के तहत 17 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।