बहुचर्चित कांकाणी काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई 2025 की तारीख तय की है। इस दिन अभिनेता सलमान खान सहित उनके सह-कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह से जुड़ी सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज गर्ग की पीठ में हुई, जिसमें बिश्नोई समाज तथा राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर विचार किया गया। बिश्नोई समाज की ओर से अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने जानकारी दी कि अब सभी अपीलों को एक साथ सूचीबद्ध कर 26 जुलाई को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह मामला वर्ष 1998 का है, जब सलमान खान और अन्य कलाकार जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे।
आरोप है कि इसी दौरान कांकाणी गांव के पास दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने वर्ष 2018 में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य अभियुक्तों—सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह—को बरी कर दिया गया था। वर्तमान में सलमान खान जमानत पर हैं।
राज्य सरकार ने पहले तो अन्य कलाकारों को बरी किए जाने के खिलाफ समय पर अपील नहीं की, लेकिन अब सरकार ने “लीव टू अपील” यानी अपील की अनुमति मांगने हेतु याचिका दायर की है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी होती है या विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुमति से अपील दायर की जाती है। सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने निवेदन किया था कि इस प्रकरण से जुड़ी सभी अपीलों को एक साथ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर संयुक्त रूप से सुना जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी अपीलों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया है, जो 26 जुलाई को होगी।