दिग्गज संगीतकार एआर रहमान बरसों से लोगों को अपनी धुनों पर नचा रहे हैं। साउथ इंडियन सिनेमा के साथ बॉलीवुड में भी उनकी तूती बोलती है। रहमान का करिअर कई लोकप्रिय और सुपरहिट गानों से सजा हुआ है। उनके म्यूजिक की विशिष्ट शैली सब पर जादू चला देती है। फिलहाल रहमान और उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रहमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके एक गाने के खिलाफ दायर मुकदमे को रद्द कर दिया है। दरअसल तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमे को रद्द कर दिया है।
जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने रहमान की अपील पर आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और सिंगल जज का आदेश सिद्धांत रूप में रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने कॉपीराइट उल्लंघन के पहलू पर कोई राय नहीं दी। न्यायालय ने कहा कि हमने अपील स्वीकार कर ली है। हमने समवर्ती राय तैयार की है। हमने सिंगल जज के आदेश को सिद्धांततः रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की रचना ‘शिव स्तुति’ से कॉपी किया गया है।
उन्होंने कहा था कि गाने के बोल अलग हैं, लेकिन ताल, लय और संगीत की बनावट ‘शिव स्तुति’ जैसी है, जिसे डागर बंधुओं ने दुनिया भर में प्रस्तुत किया था। इसे पैन रिकॉर्ड्स के एल्बम में शामिल किया गया था। इससे पहले एकल न्यायाधीश ने रहमान और फिल्म निर्माता मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस को निर्देश दिया था कि वे विवादित गाने के संबंध में 2 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करें और गाने के क्रेडिट में जूनियर डागर ब्रदर्स के दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर को उचित श्रेय दें। इसके बाद रहमान ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।














