भरतपुर : उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिया चोरी हुई कार की 75 फीसदी रकम चुकाने का आदेश

शहर में एक हैरान करने वाला मामल सामने आया था जहां बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही बताते हुए कार चोरी का क्लेम खारिज कर दिया था। यह मामला उपभोक्ता आयोग में गया और बीमा कंपनी को चोरी हुई कार की 75 फीसदी रकम चुकाने का आदेश दिया गया हैं। वाहन मालिक का बेटा कार खड़ी कर चाट खाने चला गया था और उस समय कार चोरी हो गई थी। इस मामले में सूचना के बावजूद पुलिस ने दो महीने तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी।

सूरजमल नगर निवासी बच्चूसिंह चाहर का बेटा सौरभ इंडिका कार खड़ी कर चाट खाने चला गया। लौटने पर कार नदारद मिली। पुलिस ने कार और चोर दोनों नहीं मिलने पर कोर्ट में एफआर पेश कर दी। कार मालिक ने बीमा कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने बीमा शर्तों का उल्लंघन बताते हुए क्लेम खारिज कर दिया। इस पर पीड़ित कार मालिक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग के तलब करने पर कंपनी ने जवाब दिया कि चालक वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी सुरक्षा के छोड़ चाट खाने चला गया। जिससे पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में क्लेम पास नहीं किया। आयोग के आदेशानुसार कार को लॉक करके छोड़ा गया था। कंपनी ने कार को सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही पूर्वक छोड़े जाने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। ऐसे में कंपनी नॉन स्टेंडर्ड बेसिस पर 75 फीसदी क्लेम का भुगतान करे।