बाल शोषण और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को दी सशर्त जमानत

नई दिल्ली। देश के शीर्ष न्यायालय ने एक स्कूल प्रबंधक के बेटे पीयूष वर्मा को सशर्त जमानत दे दी है, जिसे लगभग 13 साल पहले कानपुर में छठी कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने प्रक्रियात्मक देरी के कारण तत्काल राहत की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की।

यह घटना 27 सितंबर, 2010 को रावतपुर, कानपुर के एक स्कूल में घटी, जहाँ युवा लड़की के साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। सीबीसीआईडी द्वारा की गई जांच में पीयूष को मुख्य संदिग्ध बताया गया। पीयूष के अलावा स्कूल मैनेजर चंद्रपाल, उनके बड़े बेटे मुकेश और संतोष नाम के क्लर्क पर भी आरोप लगाए गए हैं।

सत्र न्यायालय ने 5 दिसंबर, 2018 को पीयूष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि मुकेश और संतोष को गैर-इरादतन हत्या और अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता का दोषी पाया गया था, प्रत्येक को एक वर्ष कारावास की सजा मिली थी। चंद्रपाल को बरी कर दिया गया।

बाद में हाईकोर्ट ने मुकेश और संतोष की सजा माफ कर दी लेकिन पीयूष की सजा बरकरार रखी। पीयूष करीब 13 साल आठ महीने से जेल में हैं। उनके वकील गुलाम रब्बानी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने चल रही अपील की लंबी अवधि को स्वीकार किया और पीयूष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही उन्हें जमानत शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट सत्र न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया।