राजस्थान : गृह विभाग ने जारी की संडे लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या नहीं

राजस्थान में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा हैं जहां हर दिन आंकड़ों में बड़ा उछाल आ रहा हैं। 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर प्रदेश में संडे कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया था कि क्या खुलेगा और क्या नहीं। इसके लिए गृह विभाग ने आज गुरुवार को संडे लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी हैं। संशोधित गाइडलाइन में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है।

संडे कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 कैटेगरी बनाई है। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।

कोरोना को लेकर सरकार 15 दिन में 5 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 ​जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाई। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।