
जयपुर। विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक जिले के समरावता में 13 नवंबर 2024 को हुई हिंसा और आगजनी पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने सहायता राशि स्वीकृत की है। गृह विभाग ने 53 पीड़ितों के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत की है। गृह विभाग ने इस संबंध में टोंक कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं।
सात घायलों को एक-एक लाख की सहायतागृह विभाग ने इस घटना को सांप्रदायिक दंगों और सामाजिक उपद्रवों की श्रेणी में रखा है। हिंसा में घायलों को 1-1 लाख रुपए, जले-टूटे चौपहिया वाहनों के लिए 1-1 लाख रुपए, दुपहिया वाहनों के लिए 30-30 हजार रुपए, मकानों के लिए 50-50 हजार रुपए और घरेलू सामान के नुकसान के लिए 25 हजार रुपए तक का मुआवजा मंजूर किया है।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक संजय मीणा राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़ दिलबाग को एक एक लाख और मीठालाल को 70 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा 39 दोपहिया वाहन चालकों के लिए 30-30 हजार की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि 10 चौपहिया वाहन मालिकों के लिए एक-एक लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
उपचुनाव के दौरान हुई थी हिंसागौरतलब है कि देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से एक मतदान केंद्र पर एसडीएम को थप्पड़ मारे जाने के बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए रात को गांव में दबिश दी थी। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। बाद में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे थे और पीड़ितों को मुआवजे दिलाने की बात कही थी।
किस-किस को मिलेगा मुआवजा
3 वाहन मालिकों के नाम-पते अज्ञात: गाड़ियों के नुकसान को लेकर सरकार ने 10 चौपहिया वाहनों के लिए 1-1 लाख रुपए और 39 दुपहिया वाहनों के लिए 30-30 हजार रुपए का मुआवजा तय किया है। 10 चौपहिया वाहनों में से 3 स्थानीय और 7 बाहरी लोगों के थे। वहीं 39 दुपहिया वाहनों में से 10 स्थानीय निवासियों के, 26 बाहर के लोगों के थे और 3 वाहन मालिकों के नाम-पते अज्ञात है। स्थानीय दुपहिया वाहन मालिकों में जीतराम मीणा, चरतलाल मीणा, विमल कुमार मीणा, राजेश मीणा, मुखराज मीना, जगदीश मीणा, रामबिशन मीणा, बीरबल मीणा, गोरु मीणा और बृजराज मीणा शामिल है।
7 घायलों को एक-एक लाख: हिंसा में घायल हुए सात लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों में संजय मीणा, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग और मीठालाल शामिल है।
सैमसंग का एलईडी टीवी टूटने का मुआवजा: जमना लाल मीणा के सैमसंग एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रामकरण मीणा की बकरी के जलकर मरने पर 25 हजार रुपए और उनकी आठ बीघा जमीन में जली 10 ट्रॉली चारे के लिए भी 25 हजार रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है।
मकान क्षति का मुआवजा: मकानों को हुए नुकसान के लिए जगदीश मीणा, फूलचंद मीणा और जलाल मीणा को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है।
कोई आरोपी है, तो जांच के बाद ही नियमानुसार मुआवजा: गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीमाकृत वाहनों के मामले में बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि को मुआवजे की राशि से समायोजित किया जाएगा। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि इस घटना में पुलिस में दर्ज मामलों में यदि कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है, तो उसके मामले में जांच के बाद ही नियमानुसार सहायता दी जाएगी। गृह विभाग ने मुआवजा मंजूर कर टोंक कलेक्टर को पत्र भेज दिया है।